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MHA Action: एक्शन में गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर के कई संगठनों पर लगाया बैन

MHA Action: गृह मंत्रालय ने आज मैतेई चरमपंथी संगठनों-पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. इन सभी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगाया दिया गया है. केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति के लिए यह कदम उठाया है. इस निर्णय का उद्देश्य “अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों” से निपटना है. गृह मंत्रालय के अधिसूचना में कहा गया है कि ये संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमलों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

इन संगठनों पर UAPA के तहत कार्रवाई

मैतेई चरमपंथी संगठन, जिनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट , यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए), शामिल हैं. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा जिसे ‘रेड आर्मी’ के नाम से जाना जाता है, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) और इसकी ‘रेड आर्मी’ विंग, कांगलेई याओल कनबा लुप (KYKL), समन्वय समिति (कोरकॉम) , और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (ASUK), उनके सभी गुटों, विंगों और फ्रंट संगठनों के साथ, गैरकानूनी संघों के रूप में नामित किया गया है. इन संगठनों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है. अधिसूचना जारी होने के बाद से इन सभी संगठनों पर 5 साल का बैन लग गया है.

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सुर्खियों में मणिपुर

बताते चलें कि जनजातीय संगठनों के टकराव के कारण बीते दिनों मणिपुर लगातार सुर्खियों में रहा था. चुराचांदपुर समेत पहाड़ी इलाकों से हिंसा की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई थीं. मैतेई और कुकी कम्युनिटी के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष हुए जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई. मई के बाद से राज्य में अशांति है. मैतेई और कुकी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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