दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ED के 9 समन और PMLA की कई धाराओं को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी हो चुके हैं ऐसे में ED के समन को चुनौती देने की याचिका अब निष्क्रिय हो गई है.
मामले में अगली सुनवाई 15 मई को
वहीं मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष कोर्ट में रखते हुए कहा कि भले ही अरविंद केजरीवाल की मामले में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वो अभी भी मानते हैं कि वो समन गैरकानूनी थे. साथ ही मनी लांड्रिंग कानून की कुछ धाराओं को भी चुनौती दी गई है. हम मामले में आगे सुनवाई और बहस चाहते हैं. हमें ED के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करना है. कोर्ट समय दें. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अगली सुनवाई 15 मई के लिए तय की.
अरविंद केजरीवाल ने 9 समन को बताया था गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED द्वारा जारी 9 समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताकर रद्द करने की मांग की थी साथ ही कोर्ट में PMLA की कई धाराओं को भी चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि समन की टाइमिंग को देखिए ये अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए गिरफ्तारी करने की मंशा से भेजा गया था. साथ ही आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है. ED PMLA की धारा 70 के मुताबिक पार्टी को एक कंपनी के समान नहीं मान सकती.
हालांकि 21 मार्च को ही ED ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं.
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