जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के भरोसा दिया है. याचिकाकर्ता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. जिस पर सीजेआई ने कहा कि इसे जल्द सूचिबद्ध किया जाएगा. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि जम्मू-कश्मीर चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा. अब सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देश दे. यह याचिका कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह दो महीने की समयसीमा में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि अपना रुख स्पष्ट करें. जिसपर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 11 महीने बाद भी पूर्व राज्य का दर्जा को लेकर कोई कदम नही उठाया गया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है. एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे तो फिर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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