Agra: यूपी के आगरा में हत्या के एक मामले में 9 साल बाद कोर्ट के फैसले से परिवार के साथ न्याय हुआ है. मामले में 9 साल पहले शहर के एक पत्रकार की पत्नी की हत्या कर दी गई थी. इस केस में आगरा जिला न्यायलय ने मृतका के भांजे समेत दो और लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
क्या था मामला
मामला साल 2014 का है, जब पत्रकार विजय शर्मा जो कि शहर के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में रहते थे की पत्नी नीलम की हत्या कर दी गई थी. वहीं पत्रकार की पत्नी के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी मार डाला गया था.
तोते की भूमिका अहम
इस वारदात में पत्रकार की पत्नी की हत्या करने के बाद बदमाशों ने घर में लूटपाट भी की थी. केस की छानबीन करते हुए पुलिस ने मामले से जुड़े हर पहलुओं को खंगालने की कोशिश की, लेकिन हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई. हालांकि घर में हुई इस हत्या की वारदात के बाद से ही घर में पल रहा तोता मृतका के भांजे का नाम ले रहा था, जिसका नाम आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु था. पुलिस ने इस बात का संज्ञान लेते हुए आशुतोष को हिरासत में ले लिया. कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आशु ने नीलम की हत्या की बात कबूल ली. उसने यह वारदात अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. इसके बाद यह भी पता चल गया कि क्यों तोता बार-बार मृतका के भांजे का नाम ले रहा था.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यायालम में पेश किए गए सबूतों के आधार पर इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और हत्या के 9 साल बाद मामले में आरोपी रॉनी और आशुतोष को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल जज, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, मोहम्मद राशिद ने नीलम की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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