लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि उनकी जान को खतरा है. कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि कुछ भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकी दी है कि 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनका भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था.
कोर्ट में दिए गए आवेदन में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है. उनके खिलाफ शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे के वंशज हैं. उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हमारे मुवक्किल राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. संसद सत्र के दौरान जब यह आंदोलन चल रहा था, तब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच ‘हिंदुत्व’ शब्द को लेकर बहस हुई थी, जो सब रिकॉर्ड में है.
लगभग उसी समय भाजपा के दो नेताओं ने राहुल गांधी को धमकी दी. बीजेपी नेता नेता तरविंदर मारवाह उन्हें ‘हट जाने’ के लिए कहा और चेतावनी दी कि भविष्य में उनका भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ था. वहीं दूसरे बीजेपी नेता आरएन बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी” कहा.
मिलिंद पवार ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए चिंता का एक बड़ा कारण उन्हें धमकी देने वालों की ‘वंशावली’ थी. मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर का सावरकर और गोडसे परिवारों के साथ संबंध हैं. वह अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं.
राहुल के वकील ने एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की- मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं. केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए मुझे प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए. यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.
विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह मामला मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर वीडी सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है.
मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में राहुल गांधी ने दावा किया कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी.
सत्यकी सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और वीडी सावरकर ने कभी भी कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी. उन्होंने गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी ठहराए जाने और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा दिए जाने की मांग की है. हालांकि, कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही ज़मानत दे चुकी है.
इसके अलावा देवेंद्र भुटाडा ने नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीडी सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ नासिक में एक अलग मानहानि का मुकदमा दायर किया है. नासिक की एक अदालत ने 24 जुलाई को राहुल गांधी को मानहानि के इस मामले में ज़मानत दे दी.
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-भारत एक्सप्रेस
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