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Rahul Gandhi Defamation Case

'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकी दी है कि 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनका भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था.

पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

Gujarat High Court: जज हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकीलों को सोमवार तक का समय दिया है.

Rahul Gandhi: बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.

Ravi Shankar Prasad: रविशंकर प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच-समझकर बोलते हैं. अगर सोच-समझकर बोला है तो बीजेपी मानती है कि 2019 में उन्होंने जान-बूझकर पिछड़े समाज के लोगों का अपमान किया."

Rahul Gandhi On PM Modi: राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "मैंने संसद में यह सवाल पूछा कि अडानी जी की शेल कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया. यह रकम किसी की है.' मैंने संसद में बताया कि पीएम मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है."