सपा विधायक आजम खान की विधायकी जाने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. कोर्ट के आदेश के बाद इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है.
सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान को फिलहाल रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है.उनको सुनाई गई तीन सालों की सजा कोर्ट ने बरकरार रखी है. साथ ही विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के द्वारा रद्द की गई आजम खान की सदस्यता को भी जायज माना गया है. जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने हेट स्पीच मामले पर एमपी-एमलए कोर्ट से मिली 3 साल की सजा पर स्टे लगाने के लिए सेशन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने उनके अनुरोध को खरारिज करते हुए उनकी तीन साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करके की सजा को बरकरार रखा. इसकी वजह से रामपुर उपचुनाव की तारीखों में बदलाव तय माना जा रहा था. लेकिन निर्चावन आयोग ने पहले की हर तरह 5 नवंबर मतदान और 8 दिसंबर मतगणना की तारीखों को वैसी ही बरकरार रखा है. सिर्फ प्रत्याशियों के लिए नामांकन को एक दिन और बढ़ा दिया गया है. पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी जिसे अब एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है.
आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चुनाव के लिए सपा जल्द ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है. रामपुर सीट सपा की मुख्य सीटों में से एक है. इस सीट से कई बार आजम खान जीत दर्ज चुके है ऐसे में कयास यह लगाया जा रहा है कि, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को इस सीट को बचाने के लिए मैदान में उतार सकते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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