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राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान के मामले में आरोपी कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान के मामले में आरोपी कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. वह फरार है और दिल्ली पुलिस के अनुसार भारत से बाहर है. उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. बालियान मामले में प्राथमिकी मोहन गार्डन में दर्ज की गई थी. वहीं पुलिस ने इस मामले के दो आरोपी रोहित उर्फ अन्ना एवं सचिन चिकारा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.

पूरक आरोप पत्र मकोका की धाराओं के तहत किया दाखिल

दोनों पर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है. इससे पहले रितिक पीटर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. पूरक आरोप पत्र मकोका की धाराओं के तहत दाखिल किया गया है.

अदालत ने दोनों आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया. उसकी प्रति आरोपियों के वकील को दी गई है और यह मामला 1 मार्च को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अदालत ने पूरक आरोप पत्र को 1 मार्च को विचार के लिए रखा है. इस बीच पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है. उनकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों की अवधि 3 मार्च को पूरी होने जा रही है. अदालत ने आरोपी साहिल और विजय की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है.

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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