Bharat Express

AAP MLA Naresh Balyan

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के तहत बालियान को गिरफ्तार कर सकती है.