कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर.
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 16 अगस्त को अपना फैसला सुनायेगा. हालांकि फैसला 2 अगस्त यानी आज आना था, लेकिन राऊज एवेन्यू कोर्ट के संबंधित न्यायाधीश राकेश सयाल अवकाश पर थे. जिसके चलते फैसला टल गया. उन्होंने इस मामले में 19 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में तीन लोग मारे गए थे.
एक गवाह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी.
गौरतलब है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों के हत्या किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे. पिछले वर्ष अगस्त में एक सत्र अदालत ने इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी. अदालत ने टाइटलर पर कुछ शर्ते भी लगाई थीं, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा था. सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 109 (अपराध के लिए उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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