सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. बुधवार को सुनाए गए इस फैसले में अदालत ने साफ किया कि यह अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए होगी. मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई ने कहा कि हमें पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने कहा कि संयम के साथ पटाखों की अनुमति दी जा रही है ताकि उत्सव भी मनाया जा सके और प्रदूषण भी न बढ़े.
कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. अब इस फैसले के तहत रात 8 से 10 बजे और सुबह 6 से 7 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं:
इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा,
“सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों से बैन हटना शुरू हो गया. बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मना पाएंगे.”
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता की आवाज की जीत बताया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया.
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यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो दिवाली पर पटाखों के बिना अधूरा उत्सव महसूस करते थे. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि यह ट्रायल बेसिस पर दी गई छूट है और नियमों का पालन करना जरूरी होगा. अब देखना होगा कि दिल्ली-NCR में लोग इस अनुमति का कितना जिम्मेदारी से पालन करते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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