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Green crackers

Supreme Court firecrackers ban hearing: पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं, लेकिन 24 घंटे शोर भी मंजूर नहीं. पर्यावरण और भावनाओं में संतुलन जरूरी. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

ग्रीन पटाखे CSIR-NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) द्वारा विकसित किए गए हैं. इनके खोल का आकार छोटा होता है, इनमें कम कच्चे माल का उपयोग होता है और ये राख रहित होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की सीमित समय में जलाने की अनुमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए सीमित समय में पटाखों की इजाजत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति पर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन उनकी बिक्री कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती. केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात कर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है.