सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव एस.एम.ए. रिजवी और विशेष वित्त सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था. दोनों अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.
अदालत ने दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुविधा बढ़ाने संबंधी प्रस्तावित कानून को एक सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने हिरासत में लिए गए अधिकारियों को रिहा करने का आदेश दिया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था. मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए नटराज ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि दोनों अधिकारी इस समय हिरासत में हैं.
शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के डिविजन बेंच के आदेश पर रोक रहेगी. उसने आगे कहा कि यूपी सरकार के अधिकारियों को तुरंत रिहा किया जाए. शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है.
हाईकोर्ट के निर्देश में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू सेवक प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों ने तथ्यों को छुपाकर और अदालत को गुमराह कर उसकी अवमानना की है. आरोप तय करने के लिए दोनों अधिकारियों को गुरुवार को अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने कहा, तथ्यों को छिपाने और अदालत को गुमराह करने वाले अधिकारियों के आचरण ने प्रथम अदालत की आपराधिक अवमानना की है.
संसदीय कार्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, "भारत सरकार की सिफारिश पर, माननीय…
बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा अडानी पावर झारखंड लिमिटेड (APJL) से आता है,…
गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के…
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में अभी 18 टेस्ट बचे हैं और पांच टीम अभी…
सुबह जब एयरपोर्ट कॉलोनी स्थित मंदिर के पुजारी दैनिक अनुष्ठान के लिए आए तो उन्हें…
फिटिस्तान –एक फिट भारत, भारत की सबसे बड़ी समुदाय-संचालित फिटनेस पहल है, जिसकी स्थापना मेजर…