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समलैंगिक संबंधों के फैसले के खिलाफ याचिका को SC ने किया खारिज, 2018 के Verdict का दिया हवाला

Supreme Court Reject homosexual relations Petition: समलैंगिक संबंधों के मामले में 2013 के फैसले के खिलाफ दायर क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह याचिका 2018 में दिए गए फैसल के बाद खारिज हो गई. बता दें कि 2018 में पांच जजों की पीठ ने धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है.

दरअसल इस मामले की शुरुआत 2009 में हुई. जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में निजी तौर पर सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. इसके बाद 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने खारिज कर दिया था. इसके बाद इस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी.

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यहां समझे पूरा मामला

पांच जजों की पीठ ने गुरुवार का फैसला सुनाते हुए कहा कि नवतेज सिंह जौहर मामले के बाद समलैंगिक संबंधों से जुड़ी क्यूरेटिव पिटीशन 2018 के फैसले के बाद स्वतः ही निरर्थक हो गई है. बता दें कि सबसे पहले एक एनजीओ नाज फाउंडेशन ने 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सहमति से समलैंगिक वयस्कों के बीच यौन संबंध को वैध बनाने की मांग रखी थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

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