सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार की एनसीपी को फटकार लगाई है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब आप की अलग पार्टी है तो फिर शरद पवार की फोटो और उनके नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार आपको किसने दिया. एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी ने अजित पवार की पार्टी पर नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
गुरुवार यानी कि 14 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट को शनिवार तक नोटिस का जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘हम चाहते हैं कि एनसीपी बिना किसी शर्त के इस बात की जानकारी दे कि शरद चंद्र पवार की तस्वीर और उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी.
पीठ ने ये भी कहा कि जब अजित पवार गुट की अलग पार्टी है तो और आपने ही एकसाथ न रहने का फैसला लिया था, फिर उनकी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. अब अपनी पहचान बनाइये.’
वहीं अजित पवार गुट की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि ‘पार्टी शरद पवार के नाम और इस्तेमाल नहीं कर रही है. कुछ अनजान कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना मुश्किल है.’ वकील मनिंदर सिंह की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि ‘पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखना उसकी जिम्मेदारी है.
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पीठ ने कहा कि ‘अब आप दो पार्टियां हैं तो अपनी पहचान पर कायम रहिए. आपने ही अलग होने का फैसला किया था तो अब अपने फैसले पर टिकें और आपको पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रित करना होगा.’
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