Kolkata News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के पास मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार तथा रेल विकास निगम लिमिटेड सहित अन्य को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के पास मेट्रो परियोजना के लिए अब से कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा.
कोर्ट ने पेड़ों का प्रतिरोपण नहीं करने का भी आदेश दिया. यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने आदेश दिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरवीएनएल काम को आगे जारी रख सकता है, लेकिन पेडों की कटाई नहीं करेगा.
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका पीपुल युनाइटेट फार बेटर लिविंग इन कोलकाता नामक संस्था ने याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने बड़ी संख्या में पेड़ो की कटाई और प्रत्यारोपण के कारण मैदान क्षेत्र में सभी निर्माण को रोकने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि मोमिनपुर से धर्मतल्ला तक मेट्रो का काम चल रहा है. उस काम के लिए विक्टोरिया मेमोरियल से सटे मैदानी इलाके में 700 पेड़ काटे जाने है, जिसके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
– भारत एक्सप्रेस
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