राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के उन 11 सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया है, जिन्हें हाउस पैनल द्वारा विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराया गया था. राज्यसभा के सभापति ने अपने निलंबन को रद्द करने के लिए राज्यों की परिषद ( राज्य सभा ) में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम 202 और 266 के तहत निहित अधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे सदस्यों को 31 जनवरी, 2024 को आयोजित राष्ट्रपति के विशेष संबोधन में भाग लेने का मौका मिल सकेगा.
विशेषाधिकार समिति में शामिल थे ये सदस्य
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 11 सदस्य शामिल थे, जिनमें जेबी माथेर हिशाम, डॉ. एल हनुमंथैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर, बिनॉय विश्वम, संदोश कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉ. जॉन ब्रिटास और एए रहीम शामिल थे.
इसे भी पढ़ें: राजद नेता तेजस्वी यादव ED की 8 घंटे की पूछताछ के बाद निकले बाहर, दिखा अलग अंदाज
इन सांसदों को लेकर सिफारिश की गई थी कि सदस्यों द्वारा पहले ही झेली गई निलंबन की अवधि को अपराध के लिए पर्याप्त सजा के रूप में माना जाना चाहिए. रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई. हालांकि, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि निलंबित सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत नई इमारत में पहली बार एक साथ इकट्ठे हुए संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष संबोधन में शामिल नहीं हो पाएंगे. संसद की समिति ने राज्यसभा के सभापति को रिपोर्ट प्रस्तुत की.
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भारत के बिजली और आवास क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए…
शारदा सिन्हा की गायकी में एक खास बात यह है कि उन्होंने लोक संगीत को…
चुनावी अभियान से वापस लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में…
लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया. उन्होंने 72 वर्ष…
दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील…
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी…