Swati Maliwal Case Update: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद व दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका और 7 जून को दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थी.
कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को बजी हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है. जिस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने बिभव की याचिका को सुनवाई योग्य माना था.
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई सुबह जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर गई थीं तो वहां मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी.
स्वाति मालीवाल ने उसी दिन दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर 2 बार कॉल कर शिकायत की थीं. हालांकि सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत नहीं दी और 16 मई को अपने बयान दर्ज कर FIR कराई. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. फिलहाल बिभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं. 24 मई को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद 28 मई को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर आरोपी बिभव कुमार को 3 दिनों की रिमांड पर लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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