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bibhav kumar

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार किए जा चुके बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने श्रीलंका यात्रा की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा, 'यह उनका अधिकार है.' फिलहाल, बिभव बेल पर बाहर हैं.

अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और फिलहाल वह जमानत पर है.

कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार को दिल्ली सरकार के किसी ऑफिशल पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. बिभव कुमार मुख्यमंत्री के घर नहीं जायेगा. बिभव और उनकी पार्टी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगें.

Swati Maliwal Case: बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया. दूसरी ओर हाईकोर्ट ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है. जिसके बाद उन्हें उसी दिन तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा.

स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना को लेकर कहा कि "मैंने बस यही सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोला है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए जरूर लड़ो, तो आज मैं कैसे नहीं लड़ सकती."

दिल्ली पुलिस आज विभव को लेकर मुंबई गई और उसे उन सभी जगहों पर ले जाएगी जहां वह गया था.

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट सहित कई गम्भीर आरोप लगाए हैं.