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Today’s History: 13 अगस्त को आज ही के दिन पिट्स इंडिया अधिनियम पेश किया गया था, जानें क्या था उद्देश्य

1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम या पिट्स इंडिया अधिनियम 13 अगस्त 1784 को पेश किया गया था. 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश संसदीय उपाय था जिसका उद्देश्य 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करना था. विलियम पिट यंगर के नाम पर, इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लाना था.

भारत को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में इसने एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की. राजनीतिक मामलों पर अधिकार के साथ की और कंपनी और क्राउन के बीच एक संयुक्त शासन प्रणाली बनाए रखी, जिसका अंतिम अधिकार सरकार के पास था. इस अधिनियम ने राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियों के लिए भूमिकाएं अलग कर दीं, पिछले कानून की खामियों को दूर किया और भारत में कंपनी के संचालन पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया.

1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया है, जो इसके अधिनियमन के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे. इस महत्वपूर्ण कानून ने भारत में ब्रिटिश हिस्सेदारी पर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जहां ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की शासन में भूमिका थी. हालांकि, अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था। यह व्यवस्था 1858 तक लागू रही.

अगस्त 1784 में, पिट्स इंडिया अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पहले के विनियमन अधिनियम में मुद्दों को संबोधित करना था. इस नए कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन और सार्वजनिक परियोजनाओं को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया. इसने भारत में ब्रिटिश-अधिकृत क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य शासन मामलों की देखरेख के लिए दो कैबिनेट सदस्यों सहित छह सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की.

इसके अलावा, अधिनियम ने भारत में प्रशासन का पुनर्गठन किया, एक गवर्नर जनरल और तीन की परिषद को अधिकार दिया. इस सेटअप ने परिषद के सदस्यों के बीच असहमति के मामले में निर्णय लेने की अनुमति दी. इसने युद्ध, रणनीतिक गठबंधन और राजस्व के मामलों में मद्रास और बॉम्बे पर बंगाल प्रेसीडेंसी की सर्वोच्चता पर भी जोर दिया.

कुल मिलाकर, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण और दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन लाए. अधिनियम ने शासन संरचना में भी बदलाव किए, गवर्नर-जनरल की परिषद को तीन सदस्यों तक कम कर दिया, जिनमें से एक भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर-इन-चीफ था. गवर्नर-जनरल को वीटो शक्ति प्रदान की गई, और अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी पर बंगाल प्रेसीडेंसी की श्रेष्ठता स्थापित की, जिससे प्रभावी रूप से कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया.

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-भारत एक्सप्रेस

Pratyush Priyadarshi

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