भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फोटो फाइल)
Brij Bhushan Sharan Singh: भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे बीजेपी सांसद को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह को शर्तों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है. बृज भूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई महीनों तक महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था.
मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. बृजभूषण शरण सिंह भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे. सूत्रों की मानें तो पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के तहत ही नियमित जमानत याचिका पर बहस जब हो जाएगी.
कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सात जुलाई को समन जारी किया था और कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपके क्या तर्क हैं? इस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है.
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बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील देते हुए कहा था कि, पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है. दोनों तरफ से दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी.
बृजभूषण शरण सिंह के वकील एपी सिंह ने मीडिया के सामने कहा है कि दिल्ली पुलिस का आरोपपत्र झूठ का पुलिंदा है. उन्होंने कहा कि सिंह को फंसाने की साजिश रची जा रही है. साथ ही बृज भूषण के वकील ने कहा था कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कॉपी दी जाएगी. साथ ये भी कहा कि इस मामले में मीडिया द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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