भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फोटो फाइल)
Brij Bhushan Sharan Singh: भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे बीजेपी सांसद को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह को शर्तों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है. बृज भूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई महीनों तक महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था.
मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. बृजभूषण शरण सिंह भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे. सूत्रों की मानें तो पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के तहत ही नियमित जमानत याचिका पर बहस जब हो जाएगी.
Former Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in Parliament
Delhi's Rouse Avenue Court will give an order at 4pm on his regular bail plea in an alleged sexual harassment case registered by several wrestlers. pic.twitter.com/ENAEcZ1ZxZ
— ANI (@ANI) July 20, 2023
कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सात जुलाई को समन जारी किया था और कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपके क्या तर्क हैं? इस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है.
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बृज भूषण के वकील ने ये दी थी दलील
बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील देते हुए कहा था कि, पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है. दोनों तरफ से दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी.
Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
बृज भूषण के वकील ने साजिश रचने का लगाया आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के वकील एपी सिंह ने मीडिया के सामने कहा है कि दिल्ली पुलिस का आरोपपत्र झूठ का पुलिंदा है. उन्होंने कहा कि सिंह को फंसाने की साजिश रची जा रही है. साथ ही बृज भूषण के वकील ने कहा था कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कॉपी दी जाएगी. साथ ये भी कहा कि इस मामले में मीडिया द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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