पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक, नलिनी चिदंबरम और बीआरएस नेता के कविता की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है.
पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उसे इस बात की जांच करनी होगी कि क्या केंद्रीय एजेंसी अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार मान सकती है और किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर बुला सकती है.
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया था कि पीएमएलए बाकी धारा 50 की कथित आड़ में और पीएमएलए में किसी गवाह या आरोपी को बुलाने की कोई प्रक्रिया नहीं है.
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी, के कविता, नलिनी चिदंबरम सहित अन्य ने ईडी द्वारा पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. अभिषेक बनर्जी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कथित अवैध खनन और कोयले की तस्करी के मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे है.
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-भारत एक्सप्रेस
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