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यूथ कांग्रेस को राहत! उदय भानु चिब को किन-किन शर्तों के साथ मिली जमानत?

Uday Bhanu Chib Bail: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (Uday Bhanu Chib) को जमानत दे दी है. अदालत ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें चिब की पुलिस कस्टडी (रिमांड) को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी.

अदालत में आधी रात को चला कानूनी घटनाक्रम

इस मामले की सुनवाई में समय को लेकर भी एक नाटकीय मोड़ देखने को मिला. चिब पहले से ही चार दिनों की पुलिस कस्टडी में थे और उन्हें सुबह 6 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था. हालांकि, अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया के अनुसार, सुनवाई रात करीब 1:30 बजे ही शुरू हो गई.

अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस के पास रिमांड बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस दलील से सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि क्राइम ब्रांच चिब की कस्टडी बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण पेश करने में विफल रही है, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

किन-किन शर्तों के साथ मिली जमानत?

अदालत ने उदय भानु चिब को जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा.

  • जमानत राशि (Bail Bond): चिब को 50,000 रुपये का निजी मुचलका (Personal Bond) और इतनी ही राशि का एक जमानतदार (Surety) पेश करना होगा.
  • पासपोर्ट सरेंडर: उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा, ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें.
  • इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: जांच में सहयोग के लिए उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल, लैपटॉप आदि) भी कोर्ट या जांच एजेंसी के पास सरेंडर करने होंगे.

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क्या है पूरा मामला?

20 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा था. इस दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर ‘शर्टलेस प्रदर्शन’ किया था. पुलिस ने इस मामले में उदय भानु चिब को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक इस पूरे मामले में चिब समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. अदालत ने मामले के दो अन्य आरोपियों की 5 दिन और 2 दिन की रिमांड याचिकाओं पर भी अलग से सुनवाई की.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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