नवीनतम

Noida: पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा, नोएडा अथॉरिटी ने लिए कई फ़ैसले

Noida : उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में अगर आपने पालतू कुत्ते पाला है तो अब सावधान हो जाईये. नोएडा ऑथारिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई बड़े  फैसले लिए गए हैं. अब कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है. बोर्ड की बैठक (Noida Authority board meeting) में पालतू जानवरों से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जुर्माने वसूला जाएगा . इसके साथ ही आपके जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपको ही उठनी पड़ेगी . यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज भी करवाना होगा.

लगाया जाएगा जुर्माना

इसके साथ ही अब आपको अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा . यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके तहत जानवरों को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है  और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने लगाया जाएगा. यदि आपका जानवर पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करवानी पड़ेगी. नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है.

प्राधिकरण की सीईओ ने क्या कहा

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ  ने ट्वीट कर कहा कि, आज की 207 वीं बोर्ड की बैठक में आवारा पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नौएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.

• दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा.

• पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान.

• आरडब्लूए/एओए / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आरडब्लूए / एओए का होगा.

आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता  चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आरडब्लूए / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी.

पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.

पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

Recent Posts

द ग्रेट मंडल बनाम कमंडल संघर्ष: वह दिन जब बिहार ने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी

Mandal Vs Kamandal: एलके आडवाणी की रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ…

20 minutes ago

स्टूडेंट हॉस्टल से CM हाउस तक: वह रात जब लालू ने बिहार की कमान संभाली

Lalu Prasad Yadav: लालू प्रसाद यादव के उभार की कहानी सिर्फ एक राजनेता की जीवनी…

35 minutes ago

35 से ज्यादा लग्जरी घड़ियां, अकूत जमीन और 500-500 के नोटों की गड्डियां… बिहार के इस पावर कपल के ठिकानों पर पड़ा छापा

VIGILANCE RAID ON BIHAR OFFICER COUPLE: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance)…

40 minutes ago

ठहाका, तेवर और तूफानी राजनीति! जानिए कैसे लालू यादव ने हमेशा के लिए बदल दिए भारतीय लोकतंत्र के नियम

Lalu Prasad Yadav: भारतीय लोकतंत्र में लालू प्रसाद यादव की पहचान एक खास राजनीतिक शैली…

48 minutes ago

बदायूं के दोहरे हत्याकांड में चार दोषियों की फांसी की सजा रद्द, जानिए हाईकोर्ट ने क्‍यों उनको किया बाइज्जत बरी

बदायूं के चर्चित दोहरे हत्याकांड (ऑनर किलिंग के मामले) में सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई…

54 minutes ago

Ayodhya Leopard Fear: अयोध्या के इस इलाके में तेंदुए ने दहशत फैलाई, पिंजरे का चारा छोड़ बछड़े को बनाया शिकार

LEOPARD PANIC IN AYODHYA CANTT: रामनगरी अयोध्या से सटे कैंट (छावनी) इलाके में पिछले कई…

1 hour ago