2024 पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में ससुन जनरल अस्पताल के पूर्व फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय अनिरुद्ध तावरे को सुप्रीम कोर्ट से समानता के आधार पर जमानत मिल गई है. तावरे पर हिट एंड रन मामले में खून के नमूनों से छेड़छाड़ का कथित आरोप है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तावरे की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले जमानत पा चुके अन्य सह आरोपियों के साथ समानता के आधार पर उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए.
जांच एजेंसियों का आरोप है कि दुर्घटना में शामिल पोर्श कार में बैठे नाबालिगों के रक्त नमूनों को जानबूझकर अन्य व्यक्तियों के नमूनों से बदल दिया गया, ताकि शून्य अल्कोहल स्तर दर्शाया जा सके. हालही में कोर्ट ने इस मामले में शामिल आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता विशाल अग्रवाल पर खून के नमूने बदलने और कार में सवार लोगों को नॉन अल्कोहल रिपोर्ट दिलवाने की साजिश रचने का आरोप है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अशपाक मकांदर सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इसी मामले में समान आरोपों का सामना कर रहे सह-आरोपियों को पहले ही राहत दी जा चुकी है.
ऐसे में हम समानता के आधार पर जमानत देते है. अशपाक मकांदर पर आरोपी ड्राइवर के खून के नमूनों से छेड़छाड़ करने की साजिश रचने का आरोप है. इससे पहले कोर्ट ने आशीष मित्तल, आदित्य सूद और बिचौलिए अमर गायकवाड़ को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
Written By: Shubhra Rai (Intern)
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