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अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

Supreme Court On Abhishek Banerjee: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

अभिषेक को सबकुछ बताना होगा- SC

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की. अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है और उसे अपनी बीमारी के लिए अपनी पसंद का इलाज कराने की स्वतंत्रता भी है. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को किस तरह का इलाज कराना है, यह तय करना अदालत का काम नहीं है. यह फैसला मरीज और उसके डॉक्टरों पर छोड़ा जाना चाहिए.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अपनी विदेश यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है. उन्हें यह बताना होगा कि वह विदेश में कहां ठहरेंगे और किस डॉक्टर या अस्पताल में उनका इलाज होगा.

हाईकोर्ट ने अनुमति देने से किया था इनकार

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में आंखों की जांच कराने का निर्देश दिया था.

अदालत ने कहा था कि विदेश में इलाज की जरूरत है या नहीं, यह तय करने से पहले भारत में उनकी आंखों की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए. इसके लिए एसएसकेएम अस्पताल में एक विशेष मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया था. अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत को बताया गया था कि वह करीब 10 वर्षों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज करा रहे हैं और वहां नियमित जांच भी होती है.


ये भी पढ़ें: राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट से बरी करने के खिलाफ नोटिस जारी


विदेश जाने पर पहले लगी थी रोक

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के चलते विदेश यात्रा पर रोक लगी हुई थी. हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत दी थी, लेकिन इसके साथ शर्त रखी गई थी कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते.

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और अपना वॉयस सैंपल भी दिया है. इसके बावजूद उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब अभिषेक बनर्जी तीन सप्ताह तक विदेश में रहकर अपनी आंखों का इलाज करा सकेंगे. हालांकि, उन्हें यात्रा और इलाज से संबंधित जरूरी जानकारी अदालत को देनी होगी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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