लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में नया आदेश पारित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 2 महीने का समय मांगा है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई के दौरान लोकपाल की ओर से पेश वकील ने सर्दियों की छुट्टियों के कारण काम बंद होने का हवाला देते हुए मामले में नया आदेश पारित करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है.
19 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट ने लोकपाल से यह भी कहा था कि वे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक इस मामले की दोबारा जांच करें और एक महीने के अंदर नया फैसला ले.
महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि निगरानी संस्था ने गलत तरीके से सीबीआई को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी, जिसमें उन पर संसद में प्रश्न पूछने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार स्वीकर करने का आरोप है. 12 नवंबर को लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20(7)(A) उपधारा धारा 23 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीआई को चार सप्ताह में महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी थी और कहा था कि चार्जशीट के एक कॉपी उसके सामने भी पेश की जाए.
महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि लोकपाल का आदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के खिलाफ है और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह उनके विस्तृत लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार किए बिना पारित किया गया है.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल और सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित रूप से धन के बदले संसद में प्रश्न पूछने के मामले में चल रही लोकपाल कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखना सुनिश्चित करें. अदालत ने मोइत्रा की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि लोकपाल व सीबीआई को 5 जून को जारी परिपत्र के निर्देशों के साथ वैधानिक प्रावधानों के अनुसार गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है. लोकपाल को सौंपी गई सीबीआई की रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी.
इस मामले में आचार समिति ने मोइत्रा को दोषी ठहराया था और बाद में उन्हें 8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा सांसद के पद से निष्कासित कर दिया गया था. उन पर व्यवसायी और मित्र दर्शन हीरानंदानी की ओर से प्रश्न पूछने के बदले नकद प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
IMD Weather Update Today: 10 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और…
IND vs WI 2nd T20: रांची के दूसरे T20 में भारत ने 249 रन बनाए,…
Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर सीजेपी…
सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा अच्छोदा और पितर अमावसु से जुड़ी है. मत्स्य पुराण में…
Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ…
Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर…