दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उत्सव का माहौल बनाना जमानत रद्द करने का आधार नही हो सकता है. जस्टिस रविन्द्र डुडेजा ने याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया है कि किसी आरोपी द्वारा जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करना या वीडियों पोस्ट करना अपने आप में जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ऐसे पोस्ट या वीडियो में शिकायतकर्ता को धमकाने, डराने या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की मंशा स्पष्ट रूप से न झलकती हो, तब तक इन्हें संदेह की नजर से नहीं देख सकते है.
यह याचिका जफीर आलम द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपी मनीष की जमानत रद्द करने की मांग की थी. मनीष पर धारा 436 (आगजनी), धारा 457 (रात में चोरी की तैयारी या घुसपैठ), धारा 380 (चोरी) और धारा 34 (साझेदारी मेंअपराध) के तहत मामला दर्ज है. दायर याचिका में कहा गया था कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मनीष ने सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष धमकियां दी है. हथियार लहराए और इसके जरिए मोहल्ले में डर पैदा करने की कोशिश की है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि 12 जून 2025 को मामले में सह आरोपी को शिकायतकर्ता के घर पर देखा गया था. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए, जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुएस्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने न इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नही कराई है, और ना ही आरोपों से संबंधित कोई सबूत अदालत में पेश किया है. जिससे यह साबित हो कि मनीष की सोशल मीडिया गतिविधियों से उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर खतरा या डर महसूस हुआ. कोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद जश्न मनाना या स्क्रीन शॉर्ट सोशल मीडिया पर शेयर करना अपराध नही है और ना ही जमानत रद्द करने का आधार हो सकता है.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व CBI संयुक्त निदेशक और दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के खिलाफ दो FIR दर्ज
-भारत एक्सप्रेस
UDAN योजना के तहत छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई एयरपोर्ट विकसित…
Weather Today: 18 सितंबर को देश के 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट…
Aaj Ka Panchang: शुक्रवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर बाद समाप्त होकर…
Aaj Ka Rashifal: शुक्रवार का दिन अलग-अलग राशि के जातकों के लिए करियर, धन, परिवार…
19 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी राधाष्टमी. जानिए राधा-कृष्ण की पूजा का सही शुभ मुहूर्त,…
Nepal Dog Cruelty: नेपाल के बझांग जिले से पशु क्रूरता का एक बेहद दर्दनाक और…