आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (CM Atishi) को राऊज एवेन्यु कोर्ट के सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दिया है. कोर्ट 2 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में समन आदेश को सेंशन कोर्ट में चुनौती दी थी. BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 28 मई को संज्ञान लिया था. हालांकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है.
प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने BJP नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रूपये लेकर BJP में शामिल हो जाए. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. BJP नेता का दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. बता दें कि प्रवीण कपूर ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे है. 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे.
आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि BJP द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है. आतिशी के इन आरोपों को BJP ने सरासर झूठ बताया था. ट्वीट में कहा गया था कि BJP ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया उन्होंने BJP के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके.
जब आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे, तो उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेड मारी थी. लेकिन आतिशी ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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