लीगल

बीमार पिता से मिलने के लिए राशिद इंजीनियर की जमानत शर्तों में बदलाव, अब दिल्ली AIIMS में होगी मुलाकात

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने जमानत की शर्तों में संशोधन कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें अपने बीमार पिता से दिल्ली एम्स में रोज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, 10 मई तक मिलने की इजाजत दे दिया है. कोर्ट ने इससे पहले राशिद इंजीनियर को श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन पिता की हालत गंभीर होने पर परिवार ने उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया. इसके बाद राशिद इंजीनियर ने अदालत से जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दिया है.

पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दिया था. राशिद इंजीनियर को कोर्ट ने बीमार पिता को देखने के लिए यह अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था अंतरिम जमानत के दौरान सबूतों के साथ छोड़छाड़ नही करेंगे और ना ही किसी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा. कोर्ट ने कहा था राशिद जहां पिता रह रहे हो, चाहे वह अस्पताल हो या घर, वहां रहने की अनुमति दे दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि कम से कम दो सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.

राशिद इंजीनियर ने बीमार पिता से मिलने के लिए मांगी थी राहत

पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. राशिद इंजीनियर ने अपने बीमार पिता को देखने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके पिता अस्पताल में भर्ती है और वेंटिलेटर पर है, ऐसे में मानवीय आधार पर उन्हें तत्काल जमानत दी जाए. उन्होंने यह भी कहा था कि राशिद इंजीनियर की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और चुनाव के दौरान आमतौर पर अंतरिम जमानत दी जाती है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंतरिम जमानत का किया विरोध

वहीं एनआईए ने अंतरिम जमानत का विरोध किया था.  एजेंसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि जमानत के बजाए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है. जिससे  राशिद इंजीनियर अपने पिता और परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे. इससे पहले कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी.

नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने राशिद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी.

ये भी पढ़ें- भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी पर कोर्ट का शिकंजा, संपत्तियां जब्त करने का आदेश; 18 जुलाई को अगली सुनवाई

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

जमीअत हिमायतुल इस्लाम का बड़ा संगठनात्मक फैसला: उत्तर प्रदेश कमेटी भंग, नए ज़िला अध्यक्षों की घोषणा जल्द

राष्ट्रीय अध्यक्ष क़ारी अबरार जमाल ने संगठन को मजबूत करने के लिए लिया निर्णय, पूर्व…

14 minutes ago

ब्रिटेन और फ्रांस के बीच घिरा था सियाम, फिर भी गुलाम नहीं बना थाईलैंड; जानिए आजादी की दिलचस्प कहानी

ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी औपनिवेशिक ताकतों से घिरे होने के बावजूद थाईलैंड आखिर कैसे…

18 minutes ago

मुजफ्फरनगर में MBBS छात्रा ने किया सुसाइड, फंदे से कमरे में लटका मिला शव

मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा शगुन सैनी ने…

24 minutes ago

क्या है दशहरे की तरह रूस में मनाए जाने वाला मस्लेनित्सा? जानें 400 साल पुराने कहानी

Russian Maslenitsa Tradition Like Dussehra: दशहरे की तरह रूस में भी पुतला जलता है. जानिए…

34 minutes ago

बदन पर खाकी, हरकतों से अपराधी! पंडाल में ASI ने वालंटियर से की छेड़छाड़, जानें फिर क्या हुआ?

कोलकाता के सुरुचि संघ दुर्गा पूजा पंडाल में 21 वर्षीय महिला वालंटियर से छेड़छाड़ के…

43 minutes ago

मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की पीएम मोदी ने की तारीफ, ‘पंच परिवर्तन’ को बताया समाज के लिए अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी…

44 minutes ago