लीगल

दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना इजाजत जुटने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ‘आर्टिकल 19 पर पाबंदियां भी हैं, आजकल क्या हो रहा सब जानते हैं’

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से इकठ्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगाने के डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने टिप्पणी करते हुए कहा आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी पर कुछ पाबंदियां भी है. आजकल क्या हो रहा है, यह सभी जानते है. अगर आप यह साबित कर दें कि इकठ्ठा होने का मतलब एकेडमिक है और आप नए और जाने वाले छात्रों के लिए स्वागत समारोह आयोजित कर रहे है और वे इसे रोकते है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं.

हाई कोर्ट ने कहा कि यह रोक लगाने जैसा नही है, बल्कि इसके लिए सिर्फ इजाजत लेने की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ 20 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई करेगा. दायर याचिका में कहा गया है कि डीयू के फरवरी और मार्च के आदेश संविधान के अनुच्छेद 19, 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं. इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को डीयू कैंपस के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि करने से कम से कम 72 घंटे पहले डीयू अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी.

छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ पर लागू प्रतिबंध पर विवाद

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि के छात्र उदय भदौरिया ने दायर की है. दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में एक महीने के लिए सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी है. दायर याचिका में 17 फरवरी 2026 को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है.

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश में विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा. भदौरिया ने किरोड़ी मल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज द्वारा जारी आदेश को भी चुनौती दी है.जिनमें प्रतिबंध को और सख्ती से लागू किया गया.

यह भी पढ़ें: आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को लेगा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान

भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

Explained: ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत! कांग्रेस गंवाने के बाद क्या ईरान युद्ध पर यू-टर्न लेने को मजबूर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति?

US Politics: अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो…

9 minutes ago

ट्रंप की हार और शेयर मार्केट में आई बहार…! सेंसेक्स 1400 अंक उछला तो निफ्टी हुई 24,300 के पार

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने की खबर के बीच भारतीय शेयर…

31 minutes ago

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, दो लोगों की मौके पर मौत

Delhi Building Collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत…

32 minutes ago

अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की करारी हार, क्या अब कमजोर पड़ रही है ट्रंप की पकड़? 2028 की सियासी जंग के लिए खुलने लगे नए रास्ते

2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार ने डोनाल्ड ट्रंप की…

47 minutes ago

क्लास बनी डिस्कोथेक! जब बच्चों के सामने टीचर ने शुरू किया धमाकेदार डांस, फिर जो हुआ…; देखें VIDEO

Viral Dance Video in Class: प्राइमरी स्कूल का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल, क्लासरूम…

48 minutes ago

अंगोमचा बिमोल अकोइज्म को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने निपटाई अग्रिम जमानत याचिका; गिरफ्तारी पर पुलिस का बड़ा बयान

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मणिपुर के सांसद और जेएनयू प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइज्म…

54 minutes ago