Minor Girl Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी रजब अली खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह जघन्य घटना वर्ष 2018 की है, जिसमें आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 10-12 साल की नाबालिग को नमाज की कक्षाओं के बहाने घर बुलाया. वहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मेडिकल, फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ हैं. मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के जननांगों पर गंभीर चोटें, योनि और गुदा में फटने और एक्किमोसिस के निशान मिले, जो हिंसक यौन शोषण की पुष्टि करते हैं.
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता, क्रूरता और जघन्य प्रकृति को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. याचिका में सामने आया कि नाबालिग की हालत बिगड़ने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश की. कोर्ट ने इस मामले में तेजी से सुनवाई के लिए निर्देश दिए, क्योंकि 36 गवाहों में से 14 के बयान दर्ज हो चुके हैं, जो आरोपों का समर्थन करते हैं.
जस्टिस शर्मा ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है. कोर्ट ने निचली अदालत को बाकी गवाहों के बयान शीघ्र दर्ज करने का आदेश दिया ताकि मामले में जल्द फैसला हो सके.
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