दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) से कहा है कि वह हरियाणा और राजधानी के शाहदरा में अपनी संपत्तियों को न तो किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करे और न इसपर कोई अधिकार प्रदान करे. जस्टिस अनीश दयाल ने समिति से यह आासन भी मांगा कि वह संपत्तियों को किराए पर या किसी लाइसेंस के तहत नहीं देगी.
जस्टिस ने यह आदेश गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल (जीएचपीएस) सोसाइटी से संचालित स्कूलों के शिक्षकों को अन्य भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा छठे व सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार बकाया भुगतान करने में डीएसजीएमसी की विफलता पर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
कोर्ट ने पहले माना था कि डीएसजीएमसी ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है. उसने डीएसजीएमसी के सचिव को तथा जीएचपीएस (एनडी) सोसाइटी के सचिव के माध्यम से एक हलफनामा दाखिल करे और कहे कि इस भूमि पर किसी तीसरे पक्ष को न तो अधिकार दिया जाएगा और न ही इसे किसी को हस्तांतरित किया जाएगा. इतना ही नहीं इसे किसी भी उद्देश्य के लिए न तो किराए पर दिया जाए और न ही लाइसेंस के जरिए किसी तीसरे पक्ष को संपत्तियों पर किसी अन्य का स्वामित्व या कब्जा दिया जाए.
कोर्ट ने संपत्तियों को सुरक्षित करने पर जोर दिया जो काफी मूल्यवान है. उससे इससे याचिकाकर्ताओं को देय लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी. उसने डीएसजीसी से संबंधित दो भूखंडों एवं कुछ अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी कोर्ट की ओर से नियुक्त मूल्यांकनकर्ता से 7 सितंबर तक मांगी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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