दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाई, शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई. शिक्षकों के ₹400 करोड़ बकाया भुगतान के लिए संपत्ति सुरक्षित करने और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी.





