दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू) चुनाव में नियम कानूनों का अवहेलना करने के मामले में अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली विविद्यालय (डीयू) से एमसीसी रूल व लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाना सुनिश्चित करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश डी .के उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीयू से चुनाव भी शातिंपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं चुनाव आचार संहिता को लागू करने को कहा है क्योंकि उसको लेकर कुछ शिकायतें मिली है.
पीठ ने डीयू को चुनाव सामग्री के साथ दिवाल व सड़कों को गंदा करने से रोकन के लिए उचित कदम उठाने को कहा है. इसके लिए डीयू हलफनामा दाखिल कर बताए कि उसने यह सब रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है. यह हलफनामा सोमवार तक दाखिल कर दिया जाए. चुनाव में दिवालों को गंदा नहीं करने एवं चुनाव सामग्री को सड़कों पर फेंकने से रोकने को लेकर डीयू के उच्च अधिकारी पुलिस के साथ बैठक करें और पुलिस भी डीयू की इन कामों में सहायता करे. जिससे नियम कानूनोंका सख्ती से पालन कराया जा सके.
पुलिस भी इसको लेकर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर हलफनामा दाखिल करे. पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई 15 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है और चुनाव लड़ने वाले छात्रों से भी कहा है कि अगर वे नियम-कानून का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे तभी संस्था में वो सही ढंग से काम कर पाएंगे.
ये भी पढ़े: असरार दानिश और कामरान कुरैशी सहित आतंकियों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Also Follow Bharat Express on X
-भारत एक्सप्रेस
Hair Fall Home Remedies: कमर तक लंबे और मजबूत बालों के लिए ट्राई करें आंवला,…
UP Election 2027: सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच अखिलेश यादव…
Bullet Train India: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत साबरमती नदी पर 12 मंजिल ऊंचा…
Captain Smit Machchhar: कैप्टन स्मित मछार ने नेतन्याहू से बातचीत मेंफ्लाईदुबई FZ1073 के कॉकपिट हमले…
PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती…
Salman Khan Controversy: सलमान खान ने बिग बॉस में खुलासा किया कि कोर्ट केस और…