दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों का चुनाव अगले साल 7 फरवरी को कराएं जाएं. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एवं न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने वकीलों के तकरे पर विचार करने के अलावा चुनाव जल्द कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए यह तिथि तय की है.
पूर्ण पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा न होने की दशा में चुनाव 7 फरवरी को कराएं जाएं. उसने इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव जल्द कराने को लेकर 10 जनवरी या उससे पहले सभी कदम उठा लें. वे जांच प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग का गठन कर लें. इससे पहले मार्च में कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति के चुनाव एक ही दिन एक साथ दो साल की समान अवधि पर कराएं जाएं. इस साल के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव कराने को कहा था.
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इसके बाद महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों में महिला वकीलों के लिए तीन पदों के आरक्षण का निर्देश दिया था. इसके अलावा जिला बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष का पद तथा अन्य कार्यकारी समिति के 30 फीसदी पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने को कहा था.
-भारत एक्सप्रेस
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