दिल्ली हाईकोर्ट ने बाढ़ से बबार्द फसलों की देखभाल के लिए एक हत्यारोपी की पैरोल को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. जस्टिस अरुण मोंगा ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त प्रवीण राणा की पहले के शतरे के आधार पर ही पैरोल बढ़ाते हुए कहा कि खेती उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्त्रोत है. उसकी विधवा मां व दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह से उसी पर निर्भर हैं. भारी बारिश से बर्बाद हुए फसल की देखभाल करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि फसल को हुआ नुकसान भगवान का कृत्य है और याचिकाकर्ता की मौजूदगी जरूरी है.
अदालत ने कहा कि अब पानी कम हो रहा है. कृषि भूमि को बहाल करने और उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत है. इसके लिए पैसे की व्यवस्था तथा खाद व कीटनाशकों के अलावा अन्य सामग्रियों की जरूरत होगी. यह आरोपी के सक्रिय निगरानी के बिना नहीं होगा. ऐसा नहीं होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्यों का जीवन और शिक्षा खतरे में पड़ सकता है. इस दशा में अभियुक्त हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए पैरोल बढ़ाने का हकदार है. राणा को इससे पहले 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उसने कोर्ट का दोबारा रुख किया और पैरोल की अवधि को बढ़ाने की कोर्ट से गुहार लगाई.
राणा की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारी बारिश की वजह से खेती का काम अधूरा है और करीब डेढ़ एकड़ फसल बारिश से प्रभावित हुआ है. उसके वकील ने यह भी कहा कि राणा की विधवा मां और स्कूल जाने वाले दो बच्चे पूरी तरह से खेती से होने वाले आमदनी पर निर्भर है. जिसके बाद कोर्ट ने राणा की पैरोल की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया.
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-भारत एक्सप्रेस
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