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दिल्ली हाई कोर्ट से मिली कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति, जमानत शर्तों में ढील

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जमनात की शर्तों में ढील दे दिया है. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा के लिए अब ट्रायल कोर्ट की अनुमति जरूरी हैं. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने अपने फैसले में कहा है कि विदेश जाने के दो सप्ताह पहले कोर्ट और सीबीआई को जानकारी देनी होगी.

कोर्ट ने पूरी यात्रा की जानकारी साझा करने को कहा है. कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2021 तक कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दिया था. हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्ति चिदंबरम पर जांच में सहयोग नही करने का आरोप लगाते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी.

विदेश यात्रा शर्तों के साथ मंजूर

एसजी मेहता ने यह भी कहा था कि आरोपी चिदंबरम पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश नहीं होते हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस पहलू पर आगे विचार होगा. इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 2 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप जिस देश में जाएंगे, ईडी को अपनी यात्रा या ठहरने का ब्यौरा देंगे.

CBI और ED की जांच जारी

बता दें कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है. जिसमे विदेश से 305 करोड़ रुपये धन प्राप्त करने का आरोप है. बता दें कि यह मामला तब का है, जब उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम कोर्ट से मिली विदेश यात्रा की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग कर रहे है ताकि जांच से बच सके. पिछले साल ईडी ने कोर्ट में पेश की गई आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बताया था. एयरसेल-मैक्सिस डील में कुल नौ आरोपियों के नाम ईडी ने शामिल किए है. आरोप पत्र में वित्तमंत्री रहते पी चिदंबरम पर अपने पद और दफ्तर का दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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