हरियाणा के खनन व्यवसायी वेदपाल सिंह तंवर को सर्जरी के बाद ठीक होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. तंवर हरियाणा में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. जस्टिस विकास महाजन ने 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता है. उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने पर अंतरिम जमानत दी गई है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने इस आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी कि तंवर ने 16 जनवरी, 2025 को हिरासत में सर्जरी करवाई थी. पिछले साल 5 अक्टूबर और 28 नवंबर को उनकी दो सर्जरी हुई थीं. अब उनकी तीसरी सर्जरी हुई है, वकील ने तर्क दिया. उन्हें पहले भी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. उनकी नियमित जमानत भी अदालत में लंबित है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जुलाई 2024 में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसके बाद से उसका मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है, जब उसकी तीसरी सर्जरी हो चुकी है तो उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया और कहा कि तंवर को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में रखा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक अस्पताल में रख सकते हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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