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रूह अफजा को ‘शरबत जिहाद’ बताने पर हाईकोर्ट सख्त, 9 मई को फिर होगी सुनवाई

रूह अफजा को शरबत जिहाद बताने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 9 मई को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि रूहअफजा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे केवल निजी रखा गया है, जिसे ग्राहक देख सकते हैं. जिसपर रामदेव के वकील ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए 24 घंटे के समय के भीतर वीडियो हटा दिया जाएगा.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यह भी बताया कि वीडियो आस्था चैनल पर भी उपलब्ध है. रामदेव की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राजीव नायर ने कहा कि कल के आदेश का अनुपालन किया जाएगा और मुकदमे का निपटारा किया जा सकता है. इससे पहले जस्टिस अमित बंसल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है. वो अपनी अलग दुनिया में रहते है.

आस्था चैनल पर भी प्रसारित हुआ विवादित वीडियो

कोर्ट ने बाबा रामदेव के वकील से कहा था कि ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि अगले 24 घंटे के भीतर नई वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि वीडियो हटाकर हलफनामा दाखिल करें.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा रामदेव ने एक नया वीडियो उसी अंदाज में डाला है. जिसके बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और इसके लोकप्रिय उत्पाद रूह अफजा पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी.

कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है बयान

कोर्ट ने कहा था कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता हैं, यह अक्षम्य है. बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने राजीव नैय्यर ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि बाबा रामदेव द्वारा जो बयान से संबंधित वीडियो और ट्वीट हटा दिए जाएंगे.

राजीव नैय्यर ने कहा था कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं. जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि सभी मीडिया हटा दिए जाएंगे और उनमें बदलाव भी किया जाए, साथ ही रामदेव की ओर से एक हलफनामा भी रिकॉर्ड में रखा जाए कि वे भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को कोर्ट का नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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