दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और एक्स को निर्देश दिया कि वे उस वीडियो क्लिप के लिंक को हटाएं जिसमें एक महिला को नदी में राफ्टिंग करते हुए दिखाया गया है. महिला ने कहा है कि यह वीडियो उसकी सहमति के बिना अपलोड किया गया है. उस वजह से उसे ट्रोल किया गया और परेशान किया गया.
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आनलाइन मंच गूगल, फेसबुक और एक्स सहित अन्य को राफ्टिंग प्रशिक्षक और उसके काम करने के ऋषिकेश स्थित ट्रैवल एजेंसी का अपलोड किए गए वीडियो क्लिप को हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है. साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार, आनलाइन मंच, प्रशिक्षक व ट्रैवल एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है और केंद्र से नियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है. न्यायमूर्ति ने इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है.
महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सहमति और जानकारी के बिना कई आनलाइन मंच पर वीडियो प्रसारित होने से उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. वह मार्च 2025 में छुट्टियां मनाने ऋषिकेश गई थीं. वहां उसने रिवर राफ्टिंग के लिए ट्रैवल एसेंजी के जरिए बुकिंग कराई थी. राफ्टिंग प्रशिक्षक के सुझाव पर उसने गोप्रो कैमरे से अपने राफ्टिंग अनुभव को रिकार्ड किया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशिक्षक ने उसका व राफ्टर्स का वीडियो रिकार्ड किया और उसे अपलोड कर दिया. एक वीडियो में उसे घबराई हुई दिखाया गया है जो उसकी अच्छी छवि पेश नहीं करता है. इस वजह से वह साइबर र्दुव्यवहार, साइबर बदमाशी, धमकी, घृणा, ट्रोलिंग व उत्पीड़न का शिकार हो गई.
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-भारत एक्सप्रेस
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