बिना अनुमति वायरल राफ्टिंग वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, गूगल-फेसबुक-एक्स को हटाने के आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और एक्स को एक महिला का राफ्टिंग वीडियो हटाने का निर्देश दिया है, जिसे बिना सहमति अपलोड किया गया था और जिससे उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.





