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दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला वकील को पार्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश होने पर लगाई फटकार, बार एसोसिएशन को शिष्टाचार सिखाने की अपील

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला वकील को पार्क से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर फटकार लगाई है. हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई अधिवक्ता सुनवाई में इस तरह से भाग लिया है. इससे पहले भी कई बार गाड़ी में या अन्य जगहों से भी वकील सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके है.

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने दिल्ली के सभी बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे अपने सदस्यों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की मर्यादा और शिष्टाचार के बारे में जागरूक करने को कहा है. इससे पहले फरवरी 2025 में भी पार्क से पेश होने पर जस्टिस कथपालिया फटकार लगा चुके है. कोर्ट ने कहा था कि हाइब्रिड अदालतें भी न्यायलय ही हैं और उनमें शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए.

कोविड के दौरान शुरू हुई सुविधा का दुरुपयोग न करें वकील

कोर्ट ने कहा था कि जब कोई वकील अपने कार्यालयों में बैठकर एक ही दिन विभिन्न अदालत परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना चाहता है, तो वह सुविधानुसार और बेहतर तरीके से अदालतों की सहायता कर सकता है.

अदालत ने कहा कि कोविड -19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सुविधा शुरू की गई थी, ताकि वकील अपने ऑफिस या चैंबर से ही पेश हो सके. इसका यह मतलब नही है कि वकील पार्क में खड़े होकर या चलते-फिरते विडियो कॉल पर अदालत के कार्यवाही में भाग लें.

दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

कोर्ट ने महिला वकील पर यह नाराजगी तब जाहिर किया जब महिला वकील मोबाइल फोन का उपयोग कर पार्क में घूमते हुए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थी. जब कोर्ट ने इसको लेकर महिला वकील से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो आगरा की अदालत परिसर में है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा बार-बार दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद बार के कुछ सदस्य कोर्ट की गरिमा को समझने में विफल रहे है.

कोर्ट ने नाराजगी तब जाहिर की जब सूरज दास नामक व्यक्ति की ओर से एक वैवाहिक विवाद से जुड़ी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महिला वकील पार्क से पेश हुई. सूरज दास पर आईपीसी की धारा 498 ए, धारा 304 बी और धारा 34 के तहत केस दर्ज है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का एक आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: JNU छात्र नजीब अहमद लापता मामला, राऊज एवेन्यु कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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