लीगल

अमिताभ और अनिल कपूर की राह पर भुवन बाम; हाई कोर्ट ने दिया निजी कंटेंट डिलीट करने का निर्देश, जानें क्या है पूरा विवाद

दिल्ली हाईकोर्ट से यूट्यूबर भुवन बाम को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने भुवन बाम की बिना इजाजत के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वह इस समय उनके पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में कोई आदेश जारी नही करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मेरी नजर में कोई भी पर्सनैलिटी पर पहली नजर में कोई फैसला नही दे सकता है. कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और आदेश के विस्तृत दिशा निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तस्वीरों को देखते हुए संबंधित लिंक हटाए जा सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी राइट्स पर तत्काल निर्णय देना उचित नही होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने इस तरह के अन्य आदेश देखे हैं, लेकिन पहले दिन ही पर्सनैलिटी राइट्स को मान्यता देने वाला निष्कर्ष अनावश्यक है.

पर्सनैलिटी राइट्स पर सोचने की जरूरत

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ संरक्षण देना अलग बात है, जबकि पर्सनैलिटी राइट्स का निर्धारण एक विस्तृत विचार का विषय है. इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है. हालही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है. कल्याण ने कहा था कि जहां भी हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला होता है, चाहे वह तमिलनाडू हो, असम हो या पश्चिम बंगाल इसका विरोध करना हर हिंदू का कर्तव्य है.

पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि पवन कल्याण को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई दिखाई देने से रोकने की मांग किया गया था.

ये भी पढ़ें: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्तें

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

QS एशिया रैंकिंग में CCSU की बड़ी छलांग, 694वें स्थान पर पहुंचा विश्वविद्यालय

QS एशिया रैंकिंग में CCSU ने बड़ी छलांग लगाई है.पिछले साल सीसीएसयू 801–850 के रैंक…

4 hours ago

योगी की छाया में अपना वजूद तलाशते नितिन नवीन

गोरखपुर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और CM योगी की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा निकली. सपा…

4 hours ago

अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों का दम, जानें कौन जीता और कौन हारा?

US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…

6 hours ago

दिल्ली SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट इस तारीख को करेगा सुनवाई, 33 लाख नोटिस और 47 लाख नाम काटने के आरोपों पर EC से तीखे सवाल

दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…

6 hours ago

‘देश को पीएम मोदी पर भरोसा, राहुल को नकारा’, गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर बड़ा हमला

गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…

7 hours ago