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अमिताभ और अनिल कपूर की राह पर भुवन बाम; हाई कोर्ट ने दिया निजी कंटेंट डिलीट करने का निर्देश, जानें क्या है पूरा विवाद

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बिना अनुमति अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट से यूट्यूबर भुवन बाम को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने भुवन बाम की बिना इजाजत के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वह इस समय उनके पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में कोई आदेश जारी नही करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मेरी नजर में कोई भी पर्सनैलिटी पर पहली नजर में कोई फैसला नही दे सकता है. कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और आदेश के विस्तृत दिशा निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तस्वीरों को देखते हुए संबंधित लिंक हटाए जा सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी राइट्स पर तत्काल निर्णय देना उचित नही होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने इस तरह के अन्य आदेश देखे हैं, लेकिन पहले दिन ही पर्सनैलिटी राइट्स को मान्यता देने वाला निष्कर्ष अनावश्यक है.

पर्सनैलिटी राइट्स पर सोचने की जरूरत

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ संरक्षण देना अलग बात है, जबकि पर्सनैलिटी राइट्स का निर्धारण एक विस्तृत विचार का विषय है. इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है. हालही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है. कल्याण ने कहा था कि जहां भी हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला होता है, चाहे वह तमिलनाडू हो, असम हो या पश्चिम बंगाल इसका विरोध करना हर हिंदू का कर्तव्य है.

पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि पवन कल्याण को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई दिखाई देने से रोकने की मांग किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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