अमिताभ और अनिल कपूर की राह पर भुवन बाम; हाई कोर्ट ने दिया निजी कंटेंट डिलीट करने का निर्देश, जानें क्या है पूरा विवाद
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बिना अनुमति अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बिना अनुमति अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया है.