दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के मामले में जेल में बंद आरोपी मनोरंजन डी. की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है. यह मामला 13 दिसंबर 2023 की घटना से जुड़ा है.
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है. मनोरंजन डी. ने निचली अदालत द्वारा 24 दिसंबर 2024 को जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
मनोरंजन डी. के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का संसद में घुसने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका इरादा आतंकवादी गतिविधि करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि यह मामला गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत नहीं आता. आरोपी उच्च शिक्षित है और उसका मकसद बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करना था, हालांकि उसके द्वारा अपनाया गया तरीका गलत था.
इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “उच्च शिक्षित लोग अधिक खतरनाक हो सकते हैं.”
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर भी पुलिस से जवाब मांगा था. निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनोरंजन डी., नीलम आजाद, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत को आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा 13 दिसंबर 2023 को संसद को निशाना बनाने की धमकी की पहले से जानकारी थी. इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन संसद में घुसकर यह कथित घटना अंजाम दी. कोर्ट इस मामले में 24 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी.
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-भारत एक्स्प्रेस
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