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आवारा कुत्तों को लेकर लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लोगों के खिलाफ नही होगी दंडात्मक कार्रवाई: दिल्ली हाई कोर्ट

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नही करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मधु नगरथ सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर एमसीडी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई से दो दिन पहले संबंधित पक्षकार को जवाब दाखिल करना होगा. अदालत ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और वो जांच में सहयोग कर रहें है तो उनके खिलाफ कोर्ट दंडात्मक कार्रवाई नही की जाएगी. आवारा कुत्तों को लेकर 16 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. कोर्ट 2 फरवरी 2026 को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन

दायर याचिका में मधु नगरथ सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग की गई है. यह एफआईआर कनॉट प्लेस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (A), 221, 132, 121 (1) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील नरेश कुमार चाहर ने अदालत को बताया कि जांच में सहयोग करने पर जांच अधिकारी के निर्देशों पर कोई जबरन कार्रवाई नही की जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में संशोधन कर दिया था.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में नही रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण व टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखा है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने फांसी से जुड़े लंबित मुकदमों पर जताई गंभीर चिंता, हाईकोर्ट्स को दिए आदेश

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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