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क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में टली सुनवाई; अब 9 जुलाई को कोर्ट में होगी जिरह

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब आगामी 9 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस ज्योति सिंह की कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रही है. शुरुआती शिकायत में कुछ तकनीकी खामियों के चलते अदालत ने इस मामले को 9 जुलाई को दोबारा सूचीबद्ध (लिस्ट) करने का निर्देश दिया है.

मेटा की दलील- कुछ यूआरएल उपलब्ध नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया कंपनी ‘मेटा’ (Meta) की ओर से पेश वकील वरुण पाठक ने कोर्ट को बताया कि याचिका में शिकायत किए गए कुल 8 यूआरएल (URL) में से दो अब इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं. वहीं, उन्होंने दलील दी कि शेष में से एक लिंक केवल सामान्य ‘पैपराजी शैली’ (Paparazzi Style) की सामग्री है और प्रथम दृष्टया यह पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है.

मैनेजर के साथ तस्वीर को बनाया भ्रामक

मेटा के दावों पर कड़ा विरोध जताते हुए क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बदला (मॉर्फ) गया है. उन्होंने अदालत को स्पष्ट किया कि खिलाड़ी की अपने मैनेजर के साथ ली गई एक वास्तविक तस्वीर का रंग-रूप पूरी तरह बदलकर उसे बेहद भ्रामक तरीके से इंटरनेट पर पेश किया गया है. इसलिए इसे महज सामान्य पैपराजी सामग्री मानकर खारिज नहीं किया जा सकता.

हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

इस पूरे विवाद पर गौर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि डिजिटल युग में मानहानि (Defamation) और पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) के मामलों के बीच अक्सर बहुत मामूली अंतर होता है. अदालत ने रेखांकित किया कि यह कानून का एक ऐसा क्षेत्र है, जो अभी लगातार विकसित हो रहा है और कई मामलों में मानहानि तथा पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के तत्व एक-दूसरे से सीधे जुड़े हो सकते हैं.

पहचान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा का व्यापक सवाल

दरअसल, यह मामला न केवल युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि डिजिटल युग में हर आम और खास व्यक्ति, खासकर सार्वजनिक हस्तियों (पब्लिक फिगर्स) की पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा को लेकर कई व्यापक सवाल भी उठाता है.

ये भी पढ़ें: ‘राजनीतिक लड़ाई बाहर लड़ें, कोर्ट को अखाड़ा न बनाएं’; करूर हादसे पर आरएस भारती पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि सेलिब्रिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन, बीजेपी सांसद राघव चड्ढा, अमन गुप्ता, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, गौतम गंभीर, फिल्म अभिनेत्री काजोल, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार सानू और विराट कोहली सहित कई अन्य दिग्गज हस्तियां भी अदालत का रुख कर चुकी हैं.

गोपाल कृष्ण

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